अयोध्या मुद्दे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला : UP न्यूज़

 अयोध्या | अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,  जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस नजीर ने अपने अयोध्या मामला को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की इस बार आस्था के नाम पर फैसला नहीं सुनाया जायेगा बल्कि फैसला कानून के अधिकार पर दिया जायेगा। और फैसले के मुताबिक अयोध्या में विवादित जमीन हिन्दुओं को मंदिर के लिए दी जाएगी और मुस्लिम समुदाय के लिए केंद्र सरकार अलग से 5 एकड़ जमीं देने का निर्णय किया है | 

अयोध्या पर आज हुआ है बढ़ा फैसला

आइए जानते हैं कि इस मामले के विभिन्न पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

01. रामलला विराजमान –  देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रामलला विराजमान को दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया की तीन महीने के पहले ही राम मंदिर निर्माण को लेकर एक ट्रस्ट बनाया जाये विवादित स्थल को लेकर  आउटर कोर्टयार्ड हिन्दू को मंदिर बनाने के लिए दिया जाये।

02. सुन्नी वक्फ बोर्ड –   अयोध्या मे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी है। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित जमीन से अलग अयोध्या शहर में किसी और जगह जमीन मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है।

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03.  निर्मोही अखाड़ा –  सुप्रीम कोर्ट का कहना है की निर्मोही अखाड़ा का दावा ख़ारिज कर दिया है ! कोर्ट का कहना है की इस जमीन पर इनका कोई दावा नहीं कर सकते।

04.  शिया वक्फ बोर्ड –  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड का दावा नहीं बनता है ! इनके केस को ख़ारिज किया जाता है ! इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा जो मीर बाकी था वो एक शिया था ! तो उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद भी शिया की मस्जिद कहलाएगी न की किसी सुन्नी जमात की मस्जिद  यह शिया की मस्जिद मे हमारा अधिकार है शिया वक्फ बोर्ड चाहता था कि वहां इमाम-ए-हिंद यानी भगवान राम का भव्य मंदिर बने, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की जा सके।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अयोध्या समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है ! साथ ही उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश दिल्ली, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों मे सरकारी तोर और 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। फैसले को लेकर सुरक्षा शांति शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सोशल मीडिया मे भी निगरानी कर रही है । 

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Sourabh

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