मख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना – योजना की पूरी जानकारी अभी जाने जैसे लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे कैसे करे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत गरीब एवं जरुरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है ! यह योजना 2006 में मुख्यमत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू की गई थी लेकिन वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया है !

मख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना

मख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना

योजना का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवा / तलाकशुदा महिलाओ के विवाह के लिए आर्थिक सहायत प्रदान करना ! इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओ की शादी पर 51000/- रूपये खर्च करती है !

इस योजना लाभ लेने हेतु पात्रता 

  • कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश मूलनिवासी हो |
  • कन्या स्वयं निराश्रित हो या गरीब हो एवं अपने शादी हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न है |
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की ऊम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नही होना चाहिए |
  • कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए |
  • कन्या के अभिभावक गरीब हो एवं गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करते हो एवं आर्थिक रूप से सक्षम न हो |
  • ऐसी परित्क्या या विधवा महिला जो स्वयं के पुनर्विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो |

आवेदन कैसे करे 

सामजिक न्याय नि:शक्त जन कल्याण विभाग या समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ! यह आप अपनी या अभिभावक के समग्र आई डी डालकर आवेदन भर लेवे, एवं उसका प्रिंटआउट निकल कर अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय में जमा करें या आप पने क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय से भी आवेदन प्राप्त कर सकते है ! प्रत्येक विवाह हितग्राहियों को भुगतान की जानकारी , विवाह कार्यक्रमों की रिपोर्ट , ऑनलाइन विवाह हेतु आवेदन देने की सुविधा, विवाह संबधी शिकायत एवं सुझाव भी आपम समग्र पोर्टल कर सकते हैं |!

कितनी सहायता मिलेंगी

  • इस योजना के तहत कन्या की शादी पर कुल 51000/- रूपये खर्च किये जायेगे जो की इस प्रकार है
  • नवदम्पति अच्छे से अपनी गृहस्थी बसा सके इस हेतु 43000/-रूपये कन्या के बचत खाते में जमा किये जाते है |
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह में लगने वाली सामग्री पर 5000/- खर्च किये जाते है !
  • समुहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी हेतु प्रति कन्या 3000/-रूपये का खर्च दिया जाता है |

इस योजना के अंतर्गत शादी कर रहे जोड़े को गृहस्थी का सामान, शादी हेतु कपडे, आभूषण दिए जाते है एवं शादी के बाद अपनी गृहस्थी अच्छे से बसा सके इस हेतु कन्या के खाते में पैसे भी जमा किये जाते है ! इस योजना में कन्या को 51000/- का लाभ दिया जाता है ! मुख्यमत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत जरुरतमंद एवं आर्थिक रूप के अक्षम बेटियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान करना की लक्ष्य है |

 

 

 

 

लेखक

Nandini Sagar

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