Income Tax Return 2025 : देशभर के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने की अंतिम तिथि सोमवार को है। रविवार सुबह तक ही छह करोड़ से अधिक लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है। इस बार सरकार की ओर से तिथि बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कर सलाहकार और टैक्स बार एसोसिएशन लगातार समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Income Tax Return 2025
एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का कहना है कि आयकर पोर्टल ( Income Tax Department ) पर लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई लोग आखिरी समय में रिटर्न भरते हैं और पोर्टल पर लोड बढ़ जाने से फाइलिंग की प्रक्रिया और धीमी हो जाती है। ऐसे में मांग की जा रही है कि सरकार ITR रिटर्न और टैक्स ऑडिट से जुड़ी समय-सीमा को आगे बढ़ाए।
हालांकि, वित्त मंत्रालय से अब तक कोई संकेत नहीं मिला है कि Income Tax Return डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी।
देर से ITR रिटर्न भरने पर कितना जुर्माना लगेगा?
- अगर आप निर्धारित अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
- अधिकतम जुर्माना ₹5,000 तक लग सकता है।
- अगर आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फीस सिर्फ ₹1,000 होगी।
- इसके अलावा, समय पर रिटर्न न भरने पर रिफंड में देरी होती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ सकता है।
सरकार ने दिया नया विकल्प – “देरी माफ” (Condonation of Delay in Income Tax Return 2025 )
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने ऐसे मामलों के लिए एक राहत का विकल्प सक्रिय किया है, जिनमें करदाता किसी गंभीर कारण से समय पर रिटर्न नहीं भर पाए।
- अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था,
- घर में किसी की मृत्यु हो गई,
- या कोई और गंभीर आपात स्थिति आ गई,
- तो ऐसे मामलों में आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर “देरी माफ” (Condonation of Delay) का आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आप बिना किसी जुर्माने के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
क्यों ज़रूरी है समय पर ITR रिटर्न दाखिल करना?
समय पर आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने के कई फायदे हैं –
- जुर्माना और ब्याज से बचाव – समय रहते रिटर्न भरने पर किसी अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं रहती।
- लोन और वीज़ा के लिए ज़रूरी – बैंक से लोन लेने या विदेश यात्रा के लिए वीज़ा बनवाने में ITR एक अहम दस्तावेज होता है।
- रिफंड में देरी नहीं – अगर आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है तो समय पर ITR दाखिल करने पर जल्दी रिफंड मिल जाता है।
- कानूनी सुरक्षा – भविष्य में किसी भी तरह के टैक्स विवाद या जांच में समय पर भरा ITR आपके लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
ITR Taxpayers के लिए सुझाव
- आखिरी समय का इंतज़ार न करें – पोर्टल पर लोड बढ़ने से दिक्कतें आ सकती हैं।
- सभी दस्तावेज तैयार रखें – जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 आदि।
- पोर्टल पर लॉगिन कर तुरंत फाइल करें – अगर अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो देरी न करें।
- किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें – अगर प्रक्रिया जटिल लगती है तो विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें।
क्या सरकार डेडलाइन बढ़ा सकती है?
पिछले वर्षों में सरकार कई बार करदाताओं की सुविधा के लिए Income Tax Return फाइलिंग की तिथि आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन इस बार मंत्रालय का रुख सख्त माना जा रहा है। रविवार शाम तक ही छह करोड़ से अधिक ITR रिटर्न फाइल हो चुके हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार समय-सीमा को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं देख रही।
हालांकि, टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशन्स की लगातार मांग को देखते हुए अंतिम समय में कोई निर्णय भी लिया जा सकता है।
आज ही भर दे अपना Income Tax Return
इस बार आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने करदाताओं को राहत देने के लिए “देरी माफ” (Condonation of ITR Delay) का विकल्प सक्रिय किया है, लेकिन यह सिर्फ आपात स्थितियों के लिए है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप आज ही अपना Income Tax Return फाइल कर दें, ताकि न तो जुर्माना भरना पड़े और न ही भविष्य में किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़े।
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