डेडलाइन खत्म होने बाद भी भर सकते हैं ITR : यदि आपने इनकम टैक्स भरनें की डेडलाइन ख़त्म होने बाद भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फ़ाइल नही किया है तो अभी भी आपके पास एक मौक़ा है। जिसमें आप बिना घबराएँ अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) फाइल कर सकते है। टैक्सपेयर्स के लिए बिना लेट फ़ीस आईटीआर भरनें की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 थी, जिसे आयकर विभाग ने 1 दिन के लिए यानी 16 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया था।
डेडलाइन खत्म होने बाद भी भर सकते हैं ITR
लेकिन अब डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने से वंचित रह गए है। ऐसे सभी टैक्सपेयर्स के पास एक ओर आख़िरी मौक़ा है। यह मौक़ा 31 दिसंबर 2025 तक है। हालाँकि अब डेडलाइन निकलने के बाद ITR भरनें पर टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को पेनाल्टी और टैक्स पर ब्याज देना होगा । अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे ।
अभी डेडलाइन खत्म होने बाद भी भर सकते हैं ITR
अब डेडलाइन निकलने के बाद आईटीआर भरनें से पहले टैक्सपेयर्स को लेट इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) पर लगनें वाली पेनाल्टी और टैक्स पर ब्याज के बारें में जान लेना ज़रूरी है। आपको बता दें की यदि सालाना कमाई 5 अलख रुपए से ज़्यादा है और आपने डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं किया, तो आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी ( ITR Penalty ) लगेगी ।
वंही यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको केवल 1 हज़ार रुपए पेनाल्टी लगेगी । इसके साथ ही अगर आपकी आप पर कोई टैक्स बकाया है, तो उस रकम पर भी हर महीने 1% की दर से ब्याज चुकाना होगा । ऐसे में आपको जल्द से जल्द ब्याज और पेनाल्टी समेत तुरंत इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फ़ाइल कर देना चाहिए ।
लेट Income Tax Return से एक ओर बड़ा नुकसान
देरी से इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने पर ना आपको केवल भारी पेनाल्टी लगेगी । बल्कि इसके साथ ही आपका टैक्स रिफंड आने में देरी होगी । ऐसे में यदि आप कार लोन या होम लोन लेने की सोच रहे हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है ।
क्योंकि सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान लोन अप्रूवल के लिए आवेदक के पिछले तीन वर्षों के ITR की कॉपी मांगते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी साल का रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया है, तो आपका लोन अप्रूवल प्रोसेस तुरंत रुक सकता है।
6 करोड़ लोगों ने भरा ITR
इनकम टैक्स ( Income Tax Department ) की वेबसाइट पर चल रही तमाम दिक़्क़तों के बावजूद इस साल 6 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स फ़ाइल किया है। पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, लेकिन इस बार 14 सितंबर तक सिर्फ 6 करोड़ से थोड़े ज्यादा रिटर्न फाइल हुए । वंही अभी क़रीब 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने से वंचित है। ऐसे में अब इन लोगों को लेट पेनाल्टी के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न करना होगा।
दशहरे से पहले 8 करोड़ EPFO सदस्यों को मिलेगा तोहफ़ा, देखें बड़ा अपडेट
25 हज़ार की सैलरी पर भी ले सकते है फॉर्च्यूनर, ऐसे करना होगी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग
SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Download – Link Active [ ibpsonline.ibps.in ]
DA Hiked : नवरात्रि से पहले चमकी केंद्रीय कर्मचारियों की क़िस्मत, देखें कितना बढ़ा DA
Gold – Silver Rate 17 September 2025 : आज का सोने – चाँदी का भाव












