ITR Filing Deadline Extended : इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने वालों के लिए राहत की खबर है। एसेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2025) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। यानी जो टैक्सपेयर्स तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, उनके पास आज आखिरी मौका है। अगर इस बार भी चूक गए तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
ITR Filing Deadline Extended
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) ने यह जानकारी 15 सितंबर की आधी रात को दी । डेडलाइन ( ITR AY 2025-26 Deadline ) खत्म होने से करीब 12 मिनट पहले विभाग ने X (पहले ट्विटर) पर ट्वीट कर इसकी घोषणा की।
आधी रात को रहा पोर्टल मेंटेनेंस मोड में
विभाग की ओर से बताया गया कि यूटिलिटीज में बदलाव के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल 15 सितंबर की रात 12 बजे से 2 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहा। इस दौरान टैक्सपेयर्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं कर पाए। पहले भी सरकार ने इसकी मूल डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी, और अब इसे एक दिन और आगे बढ़ाया गया है।
सोशल मीडिया पर छाया #duedateextension
बीते तीन दिनों से ITR टैक्सपेयर्स और सीए लगातार ई-फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतों को सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। धीमी स्पीड, एआईएस (Annual Information Statement) और ITR यूटिलिटीज के लेट रिलीज़ को लेकर शिकायतें की जा रही थीं। इसी वजह से 15 सितंबर को पूरे दिन #duedateextension X पर टॉप ट्रेंड बना रहा।
देरी से फाइल करने पर देना होगा जुर्माना | ITR Filing Deadline Extended
जो टैक्सपेयर्स आज की डेडलाइन तक रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल नहीं करेंगे, वे 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, कई अन्य फायदे भी हाथ से निकल जाएंगे।
ध्यान रहे कि जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है, उनके लिए ITR ( Income Tax Return ) फाइल करना अनिवार्य है, चाहे टैक्स देनदारी हो या नहीं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) के लिए यह लिमिट ₹3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से ऊपर) के लिए ₹5 लाख तय है।
12 लाख की नेट इनकम पर इतना देना होगा टैक्स, जानें पूरा कैलकुलेशन
इनकम टैक्स फाइलिंग सीजन ( Income Tax Return ) में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना होगा। अगर आपकी सालाना नेट इनकम ₹12 लाख है, तो आइए जानते हैं कि इस पर कितना टैक्स लगेगा और हाथ में कितनी रकम बचेगी।
नई टैक्स रेजीम में कैलकुलेशन
नई व्यवस्था (New Tax Regime) में छूटें कम हैं लेकिन स्लैब बदले हुए हैं–
- 0 से 3 लाख रुपए – कोई टैक्स नहीं
- 3 लाख से 6 लाख रुपए – 5% = 15,000 रुपए
- 6 लाख से 9 लाख रुपए – 10% = 30,000 रुपए
- 9 लाख से 12 लाख रुपए – 15% = 45,000 रुपए
कुल टैक्स = 90,000 रुपए
इसके ऊपर 4% सेस = 3,600 रुपए
फाइनल टैक्स लायबिलिटी = 93,600 रुपए
यानि नई टैक्स रेजीम चुनने पर आपको लगभग 94 हजार रुपए टैक्स देना होगा।
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