प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है | इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया है | भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है | इसी कारण किसान कृषि के उपकरण नहीं खरीद पाते है | कृषकों को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए मोदी सरकार ने PM किसान ट्रैक्टर योजना को शुरू किया गया है | इस पोस्ट में पीएम PM किसान ट्रैक्टर योजना की पूरी जानकारी दी गयी है | अगर आप छोटे या मध्यम किसान हो तो यह योजना (Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020) का लाभ ले सकते है |
PM Kisan Tractor Yojana 2020
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 PM Kisan Tractor Yojana
देशभर के सभी किसान इस योजना के पात्र है | प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम सेसभी किसानों को कृषि के आधुनिक उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी | किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50% पर सब्सिडी दी जाएगी | PM Kisan tractor Yojana 2020 के तहत किसानों को विभिन्न उपकरणों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी | बजट में सबसे अधिक राशि कृषको के लिए है |
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 क्या है?
आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के पास आधुनिक उपकरण होना बहुत ही जरूरी है ! लेकिन हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ! इस वजह से किसान आधुनिक उपकरण नहीं खरीद पाते है | इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 को शुरू किया गया है | इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण और ट्रेक्टर खरीदने पर 20 से 50%तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी | इससे किसानअभी ढंग से खेती कर सकेंगे | इस योजना से कृषकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी | और आमदनी बढ़ेगी | इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू किया है |
PM किसान ट्रेक्टर योजना का उद्देश्य
पीएम किसान ट्रेक्टर योजना का मुख्य उद्देश्य से कृषको हो कम राशि में खेती के उपकरण उपलब्ध कराना है ! ताकि किसान आधुनिक ढंग से खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकें | Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020 शुरुवात देश के सभी वर्गों के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है | ट्रेक्टर योजना सभी राज्यों में कार्यरत है | 20 से 50% सब्सिडी पर ट्रेक्टर और इसके उपकरण खरीदने के लिए आवेदन कर सकते है |
पीएम किसान ट्रेक्टर योजना के लिए पात्रता
- किसान आयकरदाता न हो |
- सरकारी पद पर न हो |
- देश के सभी राज्यों में प्रभावशाली योजना
- देश की विधवा और विकलांग महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है |
- सभी वर्गों के किसान लाभ उठा सकते है |
- 20-50% तक की राशि सब्सिडी के रूप में
इस स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मतदाता पहचान कार्ड / पैन कार्ड /पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / स्वयं के नाम की बैंक पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- मार्कशीट (जिसमे जन्मदिनांक हो)
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
- जमीन के दस्तावेज
- जमीन की पावती
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं ।
- PM Kisan Tractor Yojana 2020 का लाभ लेने के लिए किसानों के नाम से खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है । अगर जमीन किसी दूसरे के नाम से है तो किसान अपने नाम पर ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है ।
- किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीदी पर 20 से 50% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है ।
- इस योजना का लाभ कृषक को सीधे बैंक खाते में दिया जायेगा ! इसलिए किसानों के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है साथ ही इस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना भी अनिवार्य है ।
- कृषक को PM Kisan Tractor Yojana 2020 के अंतर्गत ट्रेक्टर या कृषि उपकरण की खरीद पर अपनी जेब से ट्रैक्टर की राशि का 50% योजना में आवेदन के बाद स्वीकृति मिल जाने के पश्चात लगानी होती है ।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाए
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करे कि आपने सभी पात्रता पूरी कर ली है | इसके पश्चात ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके अलावा तहसील कार्यालय में और कृषि विभाग के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं | आवेदन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा | प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्र होने पर आपको ट्रेक्टर दे दिया जायेगा |
FAQ For PM Kisan Tractor Yojana 2020
सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते है |
20-50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
इस योजना के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करे कि आपने सभी पात्रता पूरी कर ली है | इसके पश्चातऊपर बताए गए सभी दस्तावेज के साथकॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके अलावा तहसील कार्यालय में और कृषि विभागके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं |