अयोध्या फैसले के कारण भोपाल में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू , पुलिस की छुट्टियां रद्द

भोपाल | मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या फैसले के कारण धारा 144 लगा दी गयी है ! पुलिस विभाग को अलर्ट कर दिया गया है ! दरअसल अयोध्या का राम मंदिर फैसला आने वाला है ! इसे देखते हुए प्रशासन ने राजधानी में अलर्ट कर रखा है ! कलेक्टर द्वारा जिले में द्धारा 144 लागू कर दी गयी है ! अयोध्या फैसले को लेकर भोपाल शहर में तनाव है इसलिए पुरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है ! बता दे कि भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जिले में हाई अलर्ट के साथ धारा 144 लागू करने की आदेश दिए है | 

भोपाल में धारा 144 लागू

अयोध्या फैसले के कारण भोपाल में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू , पुलिस की छुट्टियां रद्द

कलेक्टर के अनुसार अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सवेंदनशील जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए है ! कोई घटना न हो इसलिए पुलिस विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है साथ ही सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी है ! कलेक्टर के आदेशानुसार भोपाल में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागु रहेगी | 

क्या है धारा 144 ?

CRPC के तहत आने वाली धारा 144 (Section 144 in Bhopal) शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगाई जाती है ! इस धारा को लागु करने के लिए जिला कलेक्टर एक आदेश जारी करते है  ! जिस जगह यह धारा लगाई जाती है वहां 4-5 या इससे अधिक लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते है ! इस धारा को लागू करने के बाद हथियार लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है ! होटलो, गेस्ट हाउस को भी अलर्ट कर दिया जाता है कि संदेही व्यक्ति अगर होटल में रुकता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें | 

रद्द की पुलिस कर्मियों की छुट्टियां

सूत्रों के अनुसार राम मंदिर पर फैसला आगामी दिनों नवंबर-दिसंबर में जल्द आने वाला है ! इसके कारण पुलिस विभाग तथा प्रश्न ने पूरी कर है ! अयोध्या मंदिर पर फैसले के कारण सभी मप्र पुलिस बल की छुट्टिया रद्द कर दी गयी है | 

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भोपाल में इन चीज़ो पर लग गया है प्रतिबन्ध

कलेक्टर के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिले में आंदोलन, धरना-प्रदर्शन का न तो आयोजन करेगा न ही उसका आयोजन करेगा ! ऐसा करते पाए जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ! सार्वजानिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, हथियार, बन्दुक आदि नहीं ले जा सकता है | साथ ही अगर कोई  होटलो में रुके व्यक्ति का पूरा डाटा परजिस्टर में लिखकर थाने में दे | बता दे कि भोपाल में 2 नवंबर 2019 से धारा 144 लागु कर दी गयी है | 

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लेखक

Rohit Chandra

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